उत्तराखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला अराजपत्रित (तकनीकी) समूह "ग" सेवा नियमावली, 2016
No: 1721 Dated: Dec, 13 2011
उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग
अधिसूचना
प्रकीर्ण
राज्यपाल भारत का संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग तथा इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमण करते हुए उत्तराखण्ड विधि विज्ञान प्रयोगशाला अराजपत्रित (तकनीकी) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्ते विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:
भाग 1- सामान्य
1.संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- (1). इस नियमावली का संक्षिप्त नाम “उत्तराखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला अराजपत्रित (तकनीकी) समूह "ग" सेवा नियमावली, 2016” हैं।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
2. सेवा की प्रास्थिति :- उत्तराखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला अराजपत्रित (तकनीकी) सेवा में समूह "ग" के पद सम्मिलित हैं।
3. परिभाषाएं :- जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में
(क) “नियुक्ति प्राधिकारी"" से फोटोग्राफर प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के पद हेतु पिलिस उप महानिरीक्षक/निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
(ख) ""भारत का नागरिक"" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो "भारत का संविधान" के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है;
(ग) ""आयोग"" से अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
(घ) “संविधान"" से "भारत का संविधान अभिप्रेत है;
(ड) “सरकार"" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
(च) ""राज्यपाल"" उत्तराखण्ड के राज्यपाल अभिप्रेत है
(छ) "सेवा का सदस्य" से इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त इस नियमावली या आदेशों के अधीन स्थायी रूप से मौलिक पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
(ज) "सेवा" से उत्तराखण्ड विधि विज्ञान प्रयोगशाला अराजपत्रित (तकनीकी) सेवा समूह "ग" अभिप्रेत है;
(झ) मौलिक नियुक्ति से सेवा के संव में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो; तथा
(ञ) "भर्ती का वर्ष" से कलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।
भाग 2-संवर्ग
4.सेवा संवर्ग :- (1) सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाये।
(2) सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिर्वतन न किया जाये, उतनी होगी जो परिशिष्ट-1 में दी गई है।
भाग 3 -भर्ती
5. भर्ती का स्रोत:- (1) फोटोग्राफर - शत-प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा आयोग के माध्यम से।
(2) प्रयोगशाला सहायक – (1) 80 प्रतिशत पाद सीधी भर्ती द्वारा आयोग के माध्यम से।
(2) 20 प्रतिशत पद " मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी कानिष्ठ प्रयोगशाला सहायकों " में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और जो विज्ञान के साथ 10+2 शैक्षिक योग्यता रखते हों, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। टिप्पणी- पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर शत-प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा आयोग के माध्यम से भरे जायेगें।
(3) कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक -"मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी चपरासी/अटेण्डेन्ट / बिसरा कटर" में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और जो विज्ञान के साथ 10+2 शैक्षिक योग्यता रखते हों, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
टिप्पणी- पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर शत-प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा आयोग के माध्यम से भरे जायेगें।
6.आरक्षण :- उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछडे वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षपी भर्ती के समय प्रवृत् सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।