उत्तराखण्ड विधि विज्ञान प्रयोगशाला अराजपत्रित (तकनीकी) समूह 'ख' सेवा नियमावली-2016
No: 1720 Dated: Dec, 13 2016
उत्तराखण्ड शासन
गृह अनुभाग अधिसूचना
प्रकीर्ण
राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा इस विषय के विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिकमण करते नए उत्तराखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला अराजपत्रित (तकनीकी) सेवा में नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:
भाग-1 सामान्य
1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :- 1. इस नियमावली का संक्षिप्त नाम “उत्तराखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला अराजपत्रित (तकनीकी) समूह "ख" सेवा नियमावली, 2016” है।
(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगी।
2. सेवा की प्रास्थिति :-उत्तराखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला अराजपत्रित (तकनीकी) सेवा में समूह "ख" के पद सम्मिलित हैं।
3. परिभाषाएं :-जब तक कि विषय या संदर्भ में कोई सात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में
(क) “नियुक्ति प्राधिकारी" से "पुलिस उप महानिरीक्षक/निदेशक विधि विज्ञान प्रयोगशाला उत्तराखण्ड” अभिप्रेत है
(ख) "भारत का नागरिक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो "भारत का संविधान" के भाग-दो के अधीन भारत का नागरिक हो या भारत का नागरिक समझा जाता है;
(ग) "आयोग" से लोक सेवा आयोग उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
(घ) “संविधान" से "भारत का संविधान" अभिप्रेत है;
(ड) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;
(च) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड़ का राज्यपाल अभिप्रेत है;
(छ) “सेवा का सदस्य" से इस नियमावली के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त इस नियमावली या आदेशों के अधीन स्थायी रुप से मौलिक पद पर नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है;
(ज) "सेवा" से उत्तराखण्ड राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला अराजपत्रित (तकनीकी) सेवा अभिप्रेत है; (झ) मौलिक नियुक्ति से सेवा के संधार्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति अभिप्रेत है, जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमानुसार चयन के पश्चात की गई हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात की गई हो; तथा।
(ञ) "भर्ती का वर्ष" से कलेण्डर वर्ष के जुलाई के प्रथम दिवस से आरम्भ होने वाली बारह मास की अवधि अभिप्रेत है।
भाग 2-संवर्ग
4. सेवा संवर्ग :-(1) सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जो समय-समय पर सरकार द्वारा निर्धारित की जाये।
(2) सेवा में कर्मचारियों तथा उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या जब तक उपधारा (1) के अधीन पारित आदेशों द्वारा परिर्वतन न किया जाये, उतनी होगी जो परिशिष्ट-1 में दी गई है।
भाग 3-भर्ती
5. भर्ती का स्रोत:- ज्येष्ठ वैज्ञानिक सहायक -(1) 80 प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा आयोग के माध्यम से।
(2) 20 प्रतिशत पद "मौलिक रूप से नियुक्त ऐसे स्थायी प्रयोगशाला सहायकों" में से जिन्होंने भर्ती के वर्ष के प्रथम दिवस को इस रूप में 05 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और जो एम०एस०सी० शैक्षिक योग्यता (भाग-4 अर्हता के नियम-8 शैक्षिक अर्हता के अनुसार) रखते हों, अथवा 08 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो और जो बी०एस०सी० शैक्षिक योग्यता (भाग-4 अर्हता के नियम-8 शैक्षिक अर्हता के अनुसार) रखते हो, अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुए ज्येष्ठता के आधार पर चयन समिति के माध्यम से पदोन्नति द्वारा।
परन्तु यह कि पदोन्नति हेतु पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर शत-प्रतिशत पद सीधी भर्ती द्वारा आयोग के माध्यम से भरे जा सकेंगे।
6. आरक्षण :-उत्तराखण्ड राज्य की अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग तथा अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत् सरकार के आदेशों के अनुसार किया जायेगा।