No: 6 Dated: Mar, 04 2014

UTTAR PRADESH VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING (REPEAL) ACT, 2014

उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) अधिनियम, 2014

-: अधिनियम :-
भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
  1. यह विधेयक उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण (निरसन) विधेयक, 2014 कहा जायेगा।
  2. उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण अधिनियम, 2010 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
उद्देश्य और कारण
कुशल कर्मकार तैयार करने और उन्हें व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण देकर रोजगार योग्य बनाने, परम्परागत शिक्षा की धारा से विद्यालय छोड़ने वाले छात्र/छात्राओं को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण देकर उन्हें अवसर प्रदान करने, जिससे कि उन्हें उपयुक्त रोजगार के योग्य बनाया जा सके, उच्च अर्हता प्राप्त किन्तु बेरोजगार व्यक्तियों को उनकी विशाल संख्या को कम करने के लिये व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण के अवसर देने, अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि पर प्रभाव डालने, कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के कारण उसमें कम हो रहे रोजगार के अवसरों के निमित्त बेरोजगार व्यक्तियों को विकल्प प्रदान करने की दृष्टि से उत्तर प्रदेश में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद की स्थापना एवं गठन करने के लिये उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण अधिनियम, 2010 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 20 सन् 2010) अधिनियमित किया गया था। चूंकि उक्त अधिनियम में प्राविधानित परिषद् के कृत्यों का सम्पादन और कर्तव्यों का निर्वहन यथार्थरूप से सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन और व्यावसायिक परीक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जा रहा है, अतः उक्त अधिनियम के अधीन व्यावसायिक परीक्षा परिषद् की स्थापना की आवश्यकता नहीं है। अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को निरसित किया जाय।