No: 20 Dated: Aug, 25 2010

UTTAR PRADESH VOCATIONAL EDUCATION AND TRAINING ACT, 2010

उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण अधिनियम, 2010

-: अधिनियम :-

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-
1- यह अधिनियम उत्तर प्रदेश व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण अधिनियम, 2010 कहा जायेगा।
2-विषय या संदर्भ से किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम में-
(क) “सम्बद्ध संस्था” का तात्पर्य इस अधिनियम या तद्धीन बनाये गये विनियमों के उपबंधों के अनुसार किसी पाठ्यक्रम या किन्ही पाठ्यक्रमों के सम्बन्ध में परिषद से सम्बद्ध किसी संस्था से है;
(ख) “परिषद” का तात्पर्य धारा 3 के अधीन व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ से है।
(ग) “उपविधि” का तात्पर्य धारा 24 के अधीन बनायी गयी उपविधियों से है;
(घ) “केन्द्र” का तात्पर्य परिषद द्वारा अपनी परीक्षायें लेने के प्रयोजनार्थ नियत की गयी संस्था या स्थान से है और इसके अन्तर्गत उससे संलग्न या अनुबद्ध भू-गृहादि भी है;
(ङ) “प्रमाण-पत्र” का तात्पर्य परिषद द्वारा किसी व्यक्ति को, सम्बद्ध संस्था में ऐसे पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर दिये गये प्रमाण पत्र से है, जो समय-समय पर विनियमों द्वारा विहित किये जायें;
(च) “सभापति" का तात्पर्य परिषद के सभापति से है;
(छ) “निदेशक” का तात्पर्य धारा 11 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त परिषद के निदेशक से है;
(ज) “अन्तरीक्षक” का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो केन्द्र में होने वाली परीक्षाओं के संचालन तथा पर्यवेक्षण में उस केन्द्र के अन्तरीक्षक की सहायता करे और परियोजना परीक्षा के सम्बन्ध में इसके अन्तर्गत परियोजना प्रेक्षक भी है;
(झ) “सदस्य” का तात्पर्य परिषद के सदस्य से है और इसके अन्तर्गत उसके सभापति तथा उपसभापति भी हैं;
(ञ) “विनिमय” का तात्पर्य धारा 24 के अधीन बनाये गये विनियमों से है;
(ट) “सचिव” का तात्पर्य धारा 10 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किए गये परिषद के सचिव से है;
(ठ) “केन्द्र-अधीक्षक” का तात्पर्य परिषद की परीक्षाओं का संचालन तथा पर्यवेक्षण करने के लिए परिषद द्वारा नियुक्‍त किए गए व्‍यक्ति से है और इसके अंतर्गत अतिरिक्‍त अधीक्षक भी है;