No: 20 Dated: Dec, 27 2019

UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (THIRD AMENDMENT) ACT, 2019

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2019

-: अधिनियम :-
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जायेगा।
(2) यह दिनांक 22 नवम्बर, 2019 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।
2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1-क) में, खण्ड (ञ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात्:- 
"(ट) एक विश्वविद्यालय, जिसे राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के रूप में जाना जायेगा;" 
3-मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1-ङ) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-
“(1-च) जब तक कि इस धारा के अधीन राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ की प्रथम परिनियमावली न बना ली जाय, तब तक डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की परिनियमावली, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उपबंध करे।" 
4-मूल अधिनियम की धारा 52 में, उपधारा (2-च) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-
"(2-छ) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन राजा महेन्द्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय, अलीगढ़ के प्रथम अध्यादेश, न बना लिये जाय, तब तक डॉ0 भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के अध्यादेश, जैसा कि वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होंगे जैसा कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उपबंध करे।"