No: 6 Dated: Aug, 05 2019

UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2019

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019

-: अधिनियम :-
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-
1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2019 कहा जाएगा।
(2) यह दिनांक 7 मार्च, 2019 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।
2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1-क) में, -
(क) खण्ड (ख) में, शब्द "फैजाबाद" जहां कहीं आया हो, के स्थान पर शब्द "अयोध्या" रख दिया जायेगा;
(ख) खण्ड (छ) में शब्द "इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद" के स्थान पर शब्द "प्रोफेसर राजेन्द्र सिंह रज्जू भय्या) विश्वविद्यालय, प्रयागराज" रख दिये जायेंगे;
(ग) खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-
"(झ) एक विश्वविद्यालय, जिसे सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर के रूप में जाना जायेगा;" 
"(ञ) एक विश्वविद्यालय, जिसे आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ के रूप में जाना जायेगा;"
3-मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1-ङ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधाराएं बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-
"(1-च) जब तक कि इस धारा के अधीन सहारनपुर राज्य विश्वविद्यालय, सहारनपुर की प्रथम परिनियमावली न बना ली जाय, तब तक चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ की परिनियमावली, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित करे।"
"(1-छ) जब तक कि इस धारा के अधीन आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय, आजमगढ़ की प्रथम परिनियमावली न बना ली जाय, तब तक वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, जौनपुर की परिनियमावली, जैसा कि वह उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थी, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अध्यधीन इस पर लागू होगी जैसा कि राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा उपबंधित करे।"