No: 1 Dated: Jan, 01 2018

UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2017

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017

-: अधिनियम :-
भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।
2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में शब्द “डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा" जहाँ कहीं अनुसूची सहित आये हों, के स्थान पर शब्द "डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा" रख दिये जाएंगे।
उद्देश्य और कारण 
डा. भीमराव आंबेडकर के नाम का हस्ताक्षर, भारत का संविधान के पृष्ठ संख्या - 254 पर हिन्दी में उल्लिखित है। आगरा विश्वविद्यालय, आगरा का नाम, उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में डा० भीम राव अम्बेडकर के नाम से उल्लिखित है। यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त विश्वविद्यालय के नाम में संशोधन करके डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय, आगरा रखा जाये।
तद्नुसार, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2017 पुरःस्थापित किया जाता है।