No: 19 Dated: Sep, 16 2016

UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2016

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016

-: अधिनियम :-

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2016 कहा जाएगा। 
2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1-क) में, खण्ड (छ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :-
"(ज) एक विश्वविद्यालय जिसे जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के रूप में जाना जायेगा;" 
3-मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1-घ) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात्:-
"(1-ङ) जब तक कि इस धारा के अधीन जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के प्रथम परिनियम न बना लिये जायें, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी के परिनियम, जैसा वे उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रावधानित किये जायें।" 
4-मूल अधिनियम की धारा 52 में, उपधारा (2–ग) के पश्चात्, निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-
"(2-घ) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया के प्रथम अध्यादेश न बना लिये जायें, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय, वाराणसी के अध्यादेश, जैसा वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रावधानित किये जायें।"