No: 2 Dated: Feb, 28 2014

UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2014

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014

-: अधिनियम :-
भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जाएगा।
(2) यह 24 अक्टूबर, 2013 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।
2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, में शब्द "प्राध्यापक' और 'उपाचार्य', जहाँ कहीं आए हों, के स्थान पर शब्द 'सहायक आचार्य' और शब्द 'सहयुक्त आचार्य क्रमशः रख दिए जाएंगे।
3-मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (1) का लोप कर दिया जायेगा।
4-मूल अधिनियम की धारा 5 में उपधारा (4) का लोप कर दिया जायेगा।
5-मूल अधिनियम की धारा 14 में:-
(क) उपधारा (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-
"(2) प्रति कुलपति, विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक आचार्य ही होगा और उसकी नियुक्ति कुलपति की संस्तुति पर कार्यपरिषद द्वारा की जायेगी।"
(ख) उपधारा (4) और (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रखं दी जायेंगी, अर्थात् :-
(4) प्रति-कुलपति ऐसी अवधि तक के लिए पद धारण करेगा जो कुलपति के पद का सह विस्तारी होगी तथापि यह कुलपति का परमाधिकार होगा कि वह अपने कार्यकाल के दौरान कार्यपरिषद को किसी नये प्रति-कुलपति की संस्तुति करे।
(5) प्रति-कुलपति ऐसी धनराशि का विशेष भत्ता प्राप्त करेगा जैसा कि राज्य सरकार द्वारा सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा अवधारित किया जाय।"