No: 10 Dated: Mar, 28 2013

UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2013

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013

-: अधिनियम :-

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :- 
1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहा जाएगा।
2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1-क) में, खण्ड (ड.) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात् :-
"(च) एक विश्वविद्यालय जिसे सिद्धार्थ विश्वविद्यालय, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर के रूप में जाना जायेगा;
(छ) एक विश्वविद्यालय जिसे इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के रूप में जाना जायेगा;"
3-मूल अधिनियम की धारा 50 में, उपधारा (1-ख) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-
"(1-ग) जब तक कि इस धारा के अधीन सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के प्रथम परिनियम न बना लिये जायें, गोरखपुर विश्वविद्यालय के परिनियम, जैसा वे उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रावधानित किये जायें।
(1-घ) जब तक कि इस धारा के अधीन इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के प्रथम परिनियम न बना लिये जायें, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के परिनियम, जैसा वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रावधानित किये जायें।'’
4-मूल अधिनियम की धारा 52 में, उपधारा (2–क) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारायें बढ़ा दी जायेंगी, अर्थात् :-
"(2-ख) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन सिद्धार्थ विश्वविद्यालय के प्रथम अध्यादेश न बना लिये जायें, गोरखपुर विश्वविद्यालय के अध्यादेश, जैसा वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रावधानित किये जायें। 
(2-ग) जब तक कि उपधारा (2) के अधीन इलाहाबाद राज्य विश्वविद्यालय, इलाहाबाद के प्रथम अध्यादेश न बना लिये जायें, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के अध्यादेश, जैसा वे उक्त विश्वविद्यालय के स्थापना के ठीक पूर्व प्रवृत्त थे, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन इस पर लागू होंगे जैसा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा प्रावधानित किये जायें।"