No: 5 Dated: Mar, 28 2013

UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2012

उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2012

-: अधिनियम :-

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-
1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जाएगा।
(2) यह 16 अगस्त, 2012 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।
2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1-क) में, खण्ड (ङ) में शब्द "मान्यवर श्री कांशीराम जी के स्थान पर शब्द "ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती" रख दिये जाएंगे।
3-मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (7) में शब्द “मान्यवर श्री कांशीराम जी' के स्थान पर शब्द “ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती रख दिये जाएंगे।
4-मूल अधिनियम की धारा 7-ख में शब्द “मान्यवर श्री कांशीराम जी के स्थान पर शब्द "ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती" रख दिये जाएंगे।
5-मूल अधिनियम की अनुसूची में, स्तम्भ-2 में क्रम संख्या 11 में अंकित प्रविष्टि में शब्द "मान्यवर श्री कांशीराम जी" के स्थान पर शब्द "ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती' रख दिये जाएंगे।
6-(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश. 2012 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (१) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबंधों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानों इस अधिनियम के उपबंध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।