UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2011
No: 6 Dated: Mar, 04 2011
UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2011
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2011
-: अधिनियम :-
भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1--यह नियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालम (संशोधन) अधिनियम, 2011 कहा जायेगा।
2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, जिसे आगे गूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 4 में, उपधारा (1-क) में, खण्ड (ङ) में शब्द “उत्तर प्रदेश" के स्थान पर शब्द "मान्यवर श्री कांशीराम जी" रख दिये जायेंगे।
3-मूल अधिनियम की धारा 5 में, उपधारा (7) में शब्द “उत्तर प्रदेश" के स्थान पर शब्द “मान्यवर श्री कांशीराम जी' रख दिये जायेंगे।
4-मूल अधिनियम की धारा 7-ख में शब्द “उत्तर प्रदेश" के स्थान पर शब्द “मान्यवर श्री कांशीराम जी' रख दिये जायेंगे।
5-मूल अधिनियम की अनुसूची में, स्तम्भ-2 में, क्रम संख्या 11 में अंकित प्रविष्टि में शब्द “उत्तर प्रदेश" के स्थान पर शब्द “मान्यवर श्री कांशीराम जी' रख दिये जायेंगे।
उद्देश्य और कारण
देश और समाज के उत्थापन के लिये मान्यवर श्री कांशीराम जी द्वारा किये गये योगदान को दृष्टि में रखते हुये यह विनिश्चय किया गया है कि मान्यवर श्री कांशीराम जी की स्मृति को बनाये रखने के लिये उत्तर. प्रदेश उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय, लखनऊ को मान्यवर श्री कांशीराम जी उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय लखनऊ के रूप में पुनर्नाम दिया जाये।