UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2007
No: 12 Dated: Jul, 13 2007
UTTAR PRADESH STATE UNIVERSITIES (AMENDMENT) ACT, 2007
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2007
-: अधिनियम :-
भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-
1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जाएगा।
(2) यह 2 जून, 2007 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।
2-उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973, की धारा 37 और 38 में शब्द "कुलाधिपति जहां कहीं भी आया हो, के स्थान पर शब्द "राज्य सरकार' रख दिये जायेंगे।
3-(1) उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2007 एतदद्वारा निरसित किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।
उद्देश्य और कारण
उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973 की धारा 37 में आगरा, गोरखपुर, कानपुर, फैजाबाद, मेरठ, बरेली, झांसी और जौनपर स्थित विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को सम्बद्धता का विशेषाधिकार प्रदान करने की व्यवस्था है और धारा 38 में लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयुक्त महाविद्यालयों को स्नातकोत्तर उपाधियों के लिए शिक्षण प्रदान करने हेतु मान्यता प्रदान करने की व्यवस्था है। उक्त धाराओं में यह व्यवस्था थी कि ऐसी सम्बद्धता या मान्यता कुलाधिपति की पूर्व स्वीकृति से स्वीकृत की जायेगी। यह आवश्यक और समीचीन समझा गया कि ऐसी सम्बद्धता-या मान्यता को राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति से स्वीकृत किया जाय। अतः यह विनिश्चय किया गया कि तद्नुसार व्यवस्था करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।