No: 10 Dated: Feb, 27 2004

UTTAR PRADESH STATE LEGISLATURE MEMBERS AND OFFICERS AND MINISTERS AMENITIES LAWS (AMENDMENT) ACT, 2004

उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्‍डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2004

-: प्रारम्भिक :-
1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल सदस्य और अधिकारी तथा मंत्री सुख-सुविधा विधि (संशोधन) अधिनियम, 2004 कहा जाएगा।
(2) यह पहली अप्रैल, 2004 को प्रवृत्त होगा।
2-उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल (सदस्यों की उपलब्धियां और पेंशन) अधिनियम, 1980 की, जिसे इस अध्याय में आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 3 में, उपधारा (1) में शब्द "दो हजार रुपये के स्थान पर शब्द "तीन हजार रुपये रख दिये जायेंगे।
3-मूल अधिनियम की धारा 4 में शब्द “पांच हजार रुपये के स्थान पर शब्द “सात हजार पांच सौ रुपये" रख दिये जायेंगे।
4-मूल अधिनियम की धारा 5 में,-
(क) उपधारा (1) में शब्द और अंक "और 1 जून, 1998 से अट्ठासी हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक के स्थान पर शब्द और अंक 1 जून. 1998 से अट्ठासी हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक और 1 अप्रैल, 2004 से एक लाख बीस हजार रुपये प्रतिवर्ष से अनधिक* रख दिये जायेंगे;
(ख) उपधारा (2) में,-
(1) शब्द “दस हजार रुपये के स्थान पर शब्द “बीस हजार रुपये रख दिये जायेंगे;
(2) प्रथम परन्तुक में खण्ड (ख) में शब्द "तीन हजार रुपये के स्थान पर शब्द "पांच हजार रुपये रख दिये जायेंगे। 5-मूल अधिनियम की धारा 14 में खण्ड (घ) में द्वितीय परन्तुक में शब्द “दो से अधिक सदस्य के स्थान पर शब्द “पांच से अधिक सदस्य रख दिये जायेंगे।