UTTAR PRADESH STATE HIGHWAYS AUTHORITY ACT, 2004
No: 19 Dated: Aug, 13 2004
UTTAR PRADESH STATE HIGHWAYS AUTHORITY ACT, 2004
उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2004
-: प्रारम्भिक :-
1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 2004 कहा जायेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।
(3) यह 21 जून, 2004 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।
2-इस अधिनियम में, जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो--
(क) “प्राधिकरण' का तात्पर्य धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण से है,
(ख) “अध्यक्ष' का तात्पर्य प्राधिकरण के अध्यक्ष से है,
(ग) “उपाध्यक्ष' का तात्पर्य प्राधिकरण के उपाध्यक्ष से है,
(घ) “परिषद्' का तात्पर्य धारा 4 के अधीन गठित प्राधिकरण के शासी परिषद् से है,
(ङ) “समिति' का तात्पर्य धारा 9 के अधीन गठित प्राधिकरण की कार्यकारी समिति से है,
(च) “कर्मचारी" का तात्पर्य प्राधिकरण के पूर्णकालिक या प्राधिकरण द्वारा यथाविनिश्चित अवधि के लिए सेवारत व्यक्ति से है,
(छ) “राज्य राजमार्ग' का तात्पर्य राज्य सरकार द्वारा तत्समय राज्य राजमार्ग जिसके अन्तर्गत उस पर के पुल भी है के रूप में घोषित किसी राजमार्ग से है।
3-(1) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे दिनांक से जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करें, एक प्राधिकरण की स्थापना की जायगी जिसे उत्तर प्रदेश राज्य राजमार्ग प्राधिकरण कहा जायेगा।
(2) प्राधिकरण एक निगमित निकाय होगा।