UTTAR PRADESH STATE COUNCIL OF HIGHER EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 2014
No: 7 Dated: Mar, 04 2014
UTTAR PRADESH STATE COUNCIL OF HIGHER EDUCATION (AMENDMENT) ACT, 2014
उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद (संशोधन) अधिनियम, 2014
-: अधिनियम :-
भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:
1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जाएगा।
2-उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 1995 की धारा 7 की उपधारा (1) में, परन्तुक निकाल दिया जायेगा।
उद्देश्य और कारण
उत्तर प्रदेश राज्य में राज्य उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1995 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 22, सन् 1995) अधिनियमित किया गया है। उक्त अधिनियम की धारा 7 उक्त परिषद् के अध्यक्ष और नाम निर्दिष्ट सदस्यों की सेवा के निबन्धनों एवं शर्तों के सम्बन्ध में है। उक्त धारा की उपधारा (1) के परन्तुक में यह व्यवस्था दी गई है कि यदि व्यक्ति ने 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है तो वह परिषद् के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति या पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। अतएव यह विनिश्चय किया गया है कि सक्षम एवं प्रख्यात शिक्षाविद् की सेवाएं दीर्घ काल तक प्राप्त करने की दृष्टि से उक्त परन्तुक को निकालने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।
तदनुसार उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् (संशोधन) विधेयक, 2014 पुरःस्थापित किया जाता है।