Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes (Amendment) Act, 2005
No: 18 Dated: Aug, 05 2005
Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes (Amendment) Act, 2005
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2005
-: अधिनियम :-
भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-
1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2005 कहा जाएगा।
2-उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 की धारा 4 में,-
(क) उपधारा (1) में प्रथम परन्तुक निकाल दिया जायेगा और द्वितीय परन्तुक में शब्द 'परन्तु यह और कि' के स्थान पर शब्द 'परन्तु यह कि' रख दिये जायेंगे,
(ख) उपधारायें (1-क) और (1-ख) निकाल दी जायेंगी।
उद्देश्य और कारण
उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1998 की धारा 4 में आयोग के गठन और उसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की पदावधि की व्यवस्था है। उक्त धारा के विद्यमान उपबन्धों के अनुसार अध्यक्ष या प्रत्येक सदस्य पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि तक या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक पद धारण करेगा। सामाजिक पृष्ठभूमि के दीर्घ अनुभव रखने वाले व्यक्तियों का लाभ उठाने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि अध्यक्ष या सदस्य का पद धारण करने के लिए आयु सीमा से सम्बन्धित उपबन्ध को निकालने के लिए उक्त्त अधिनियम को संशोधित किया जाय।.