No: 28 Dated: Oct, 06 2001

Uttar Pradesh State Commission for Backward Classes (Amendment) Act, 2001

उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2001

-: अधिनियम :-
भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:
1.--- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2001 कहा जायगा।
(2) यह 8 जून, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।
2-उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग अधिनियम, 1996 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :- 
"(1) अध्यक्ष या अन्य सदस्य अपना पद ग्रहण करने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा :
परन्तु अध्यक्ष या अन्य सदस्य 65 वर्ष की आय प्राप्त कर लेने के पश्चात इस रूप में पद धारण नहीं करेगा:
परन्तु यह और कि अध्यक्ष, सदस्य के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिये अर्ह नहीं होगा।
(1-क) उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग राज्य आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2001 द्वार यथासंशोधित उपधारा (1) के उपबन्ध ऐसे अध्यक्ष और प्रत्येक अन्य सदस्य पर भी लागू होंगे, जो उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पद धारण करते थे।
(1-ख) ऐसा अध्यक्ष या अन्य सदस्य, जिसने उपधारा (1-क) में निर्दिष्ट अधिनियम के प्रारम्भ पर या उसके पूर्व 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, ऐसे प्रारम्भ पर इस कार में पद पर नहीं रहेगा।"
3--(1) उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2001 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।
(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वार यथा-संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो यह अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

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