UTTAR PRADESH REPEALING ACT, 2018
No: 39 Dated: Sep, 10 2018
UTTAR PRADESH REPEALING ACT, 2018
उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2018
-: अधिनियम :-
1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।
2-नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियाँ एतद्वारा निरसित की जाती हैं।
3-इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से,-
(क) ऐसी कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगी जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गयी हो, सम्मिलित की गयी हो या निर्दिष्ट हो;
(ख) पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या माँग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व अधिनियम या बात के प्रमाण की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे;
(ग) इस बात के होते हुए कोई सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित नहीं होंगे की एतदद्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा. में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा;
(घ) कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुनः प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे;
(ड) लेखा-परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या तत्सम्बन्ध में किसी प्राधिकारी द्वारा कृत या की जाने वाली कोई अन्य कार्यवाही प्रभावित नहीं होगी और ऐसी लेखा-परीक्षा, परीक्षा, लेखांकन, अनुसन्धान, जाँच या कार्यवाही की जा सकती है, और या जारी रखी जा सकती है मानों उक्त अधिनियमितियों इस अधिनियम द्वारा निरसित न किये गये हों।