UTTAR PRADESH REPEALING ACT, 2017
No: 10 Dated: Jan, 06 2018
UTTAR PRADESH REPEALING ACT, 2017
उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2017
-: अधिनियम :-
भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है: -
1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निरसन अधिनियम, 2017 कहा जायेगा।
2-नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियाँ एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं।
3-इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से,-
(क) ऐसा कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगा, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू किया गया हो, सम्मिलित किया गया हो या निर्दिष्ट हो;
(ख) पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्संबंधी में किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या मांग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व अधिनियम या बात के प्रमाण की विधिमान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे;
(ग) इस बात के होते हुए कोई सिद्धांत या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रथा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बधन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित नहीं होंगे कि एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा;
(घ) कोई अधिकारिता, पद, रूढ़ि, दायित्व, अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निबंधन, छूट, प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया अथवा सम्प्रति अविद्यमान या अप्रवृत्त कोई अन्य विषय या बात पुन: प्रवर्तित या प्रत्यावर्तित नहीं होंगे।