No: 12 Dated: Mar, 05 2010

UTTAR PRADESH PUBLIC PREMISIS (EVICTION OF CERTAIN UNAUTHORISED OCCUPANTS) ACT, 2010

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्‍यासियों  की बेदखली) अधिनियम, 2010

-: अधिनियम :-

भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भू-गृहादि (कतिपय अप्राधिकृत अध्यासियों की बेदखली) अधिनियम, 2010 कहा जाएगा।
2-जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-
(क) “कर्मचारी संघ या व्यक्तियों के किसी निकाय का तात्पर्य" किसी कर्मचारी संघ या व्यक्तियों के किसी निकाय चाहे, नियमित हो या न हो, से है;
(ख) “राज्य सम्पत्ति अधिकारी'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के प्रभारी अधिकारी से है;
(ग) “लखनऊ" का तात्पर्य लखनऊ विकास प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर के क्षेत्र से है;
(घ) “गैर सरकारी संगठन" का तात्पर्य, ऐसे किसी संगठन, चाहे नियमित या पंजीकृत हो या न हो, से है;
(ङ) ''गैर सरकारी व्यक्ति'' का तात्पर्य ऐसे किसी व्यक्ति से है जो सरकारी सेवक न हो या किसी सोसाइटी, न्यास या व्यक्तियों के किसी निकाय, चाहे नियमित हो या न हो, का पदधारक या प्रतिनिधि न हो;
(च) “इकाई या अग्रणी अथवा अन्य संगठन" का तात्पर्य किसी राजनैतिक दल, चाहे मान्यता प्राप्त हो या न हो, के किसी इकाई या किसी अग्रणी अथवा किसी अन्य संगठन से है;
(छ) “राजनैतिक दल'' का तात्पर्य ऐसे किसी दल से है जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त न हो;
(ज) “सार्वजनिक शू-गृहादि" का तात्पर्य ऐसे भू-गृहादि से है जो लखनऊ और उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य सम्पत्ति विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन राज्य सरकार का हो या पट्टे पर लिया गया हो या उसके द्वारा या उसकी ओर से अधिग्रहीत किया गया हो;