No: 6 Dated: Mar, 28 2001

UTTAR PRADESH PUBLIC LAND (PERMISSION FOR PLACING AND MAINTAINING OPTICAL FIBRE CABLE) ACT, 2001

उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने के लिए अनुमति) अधिनियम, 2001

-: अधिनियम :-

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सार्वजनिक भूमि (आप्टिकल फाइबर केबिल बिछाने और उसका अनुरक्षण करने के लिये अनुमति) अधिनियम, 2001 कहा जायगा ।
(2) यह 14 फरवरी, 2001 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।
2-इस अधिनियम में,- 
(क) “आवास परिषद्" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् से है।
(ख) "विकास प्राधिकरण'' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नमर योजना और विकास अधिनियम, 1973 के अधीन गठित किसी विकास प्राधिकरण से है;
(ग) “औद्योगिक विकास प्राधिकरण" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 की धारा 3 के अधीन गठित किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण से है;
(घ) “लाइसेंसधारी" का तात्पर्य भारतीय तार अधिनियम, 1885 की धारा 4 के अधीन लाइसेंस प्राप्त किसी व्यक्ति से है;
(ङ) “स्थानीय प्राधिकारी" का तात्पर्य आवास परिषद, किसी विकास प्राधिकरण, किसी औद्योगिक विकास प्राधिकरण, किसी पंचायत या नगरपालिका से है।
(च) "नगर पालिका" का तात्पर्य, यथास्थिति, उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 के अधीन गठित किसी नगर निगम, नगर पालिका परिषद् या नगर पंचायत से है।
(छ) “आप्टिकल फाइबर" का तात्पर्य ऐसे शीशे या प्लास्टिक के फाइबर से है जो लाइट पल्सेज के रूप में सूचना संचारित करने के माध्यम के रूप में प्रयुक्त किये जाने के लिए समर्थ हो;
(ज) "पंचायत" का तात्पर्य, यथास्थिति, संयुक्त प्रांत पंचायत राज अधिनियम, 1947 या उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 के अधीन गठित किसी ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत या जिला पंचायत से है।
(झ) “सार्वजनिक भूमि" का तात्पर्य किसी भूमि, सड़क, गली, खड़जा या अन्य स्थावर संपत्ति से है, जो किसी स्थानीय प्राधिकारी की हो या उसमें निहित हो या जिसका नियंत्रण या प्रबंध उसके द्वारा किया जाता हो।