No: 2 Dated: Mar, 15 2020

UTTAR PRADESH PREVENTION OF DAMAGES TO PUBLIC AND PRIVATE PROPERTY ORDINANCE, 2020

उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश, 2020

-: प्रारम्भिक :-
1. (1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश लोक तथा निजी सम्पत्ति क्षति वसूली अध्यादेश, 2020 कहा जायेगा। 
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
2. जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अध्यादेश में:-
(क) 'दावा आयुक्त' का तात्पर्य अपर जिला मजिस्ट्रेट की श्रेणी से अनिम्न ऐसे किसी अधिकारी से है जो राज्य सरकार द्वारा अभिहित किया जायेगा।
(ख) 'दावा अधिकरण' का तात्पर्य इस अध्यादेश के अधीन गठित किसी दावा अधिकरण से है। 
(ग) 'क्षतियों' का तात्पर्य अन्य व्यक्ति व उसकी सम्पत्ति के प्रति किसी व्यक्ति द्वारा कृत किसी कार्य या चूक के कारण हुई हानि, आघात या क्षय से है। 
(घ) 'रिष्टि' का वही अर्थ होगा जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा-425 में है। 
(ड) 'व्यक्ति' का वही अर्थ होगा जो भारतीय दण्ड संहिता की धारा-11 में है। 
(च) 'निजी सम्पत्ति' का तात्पर्य किसी धार्मिक निकाय, सोसाइटी या न्यास या वक्फ के स्वामित्वाधीन और नियंत्रणाधीन किसी चल या अचल सम्पत्ति से है जो इस अध्यादेश की धारा-2 के खण्ड (छ) के अधीन लोक सम्पत्ति न हो या ऐसे फर्मों, जिन पर उनके स्वामियों का अनन्य, आत्यांतिक, विधिक अधिकार हो।