No: 17 Dated: Nov, 30 1962

UTTAR PRADESH PRAVIDHIK SHIKSHA ADHINIYAM, 1962

उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962

-: अधिनियम :-

भारत गणराज्य के तेरहवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1-- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा अधिनियम, 1962 ई0 कहलाएगा।
(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।
2- विषय या प्रसंग में किसी बात के प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में :-
(क) “सम्बद्ध संस्था" से अधिनियम के उपबन्धों के या तद्धीन बनाए गए विनियमों के अनुसार किसी पाठ्य-कम या किन्हीं पाठ्यक्रमों के विषय में परिषद् से सम्बद्ध संस्था अभिप्रेत है;
(ख) “परिषद्” से धारा 3 के अधीन स्थापित उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् अभिप्रेत है;
(ग) "उपविधि'' से धारा 24 के अधीन बनाई गई उपविधियाँ अभिप्रेत है;
(घ) "केन्द्र" से परिषद् द्वारा अपनी परीक्षाएं लेने के प्रयोजनार्थ निश्चित की गई संस्था या स्थान अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत उससे संलग्न या अनुबद्ध भू-गृहादि भी है;
(ङ) “प्रमाण-पत्र" से परिषद् द्वारा किसी व्यक्ति को, सम्बद्ध संस्था से ऐसे पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर दिए गए प्रमाण-पत्र से है, जो समय-समय पर विनियमों द्वारा नियत किए जायें;
(च) “सभापति" से धारा 4 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त परिषद् के सभापति अभिप्रेत है;
(छ) "डिप्लोमा" से परिषद द्वारा किसी व्यक्ति को, सम्बद्ध संस्था में ऐसे पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर दिए गए डिप्लोमा अभिप्रेत है, जो समय-समय पर विनियमों द्वारा नियत किए जायें;