UTTAR PRADESH MERGED STATES (APILICATION OF LAWS) ACT, 1950
No: 8 Dated: Feb, 20 1950
UTTAR PRADESH MERGED STATES (APILICATION OF LAWS) ACT, 1950
-: अधिनियम :-
1- छोटा नाम, प्रसार और आरम्भ - (1) इस अधिनियम का नाम 1950 ई0 का उत्तर प्रदेश विलीन रियासतों का (विधियों को लागू करने का अधिनियम (ऐक्ट) होगा।
(2) इसका प्रसार, बनारस, रामपुर और टेहरी गढवाल की विलीन रियासतों (मज्ड स्टेट्स ) में होगा। (3) यह 1 जनवरी, 1950 को प्रचलित हुआ समझा जायेगा।
2- परिभाषाएं - विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर, इस अधिनियम में :-
(क) “अधिकारिक” अथोरिटी के अंतर्गत कमेटी,बोर्ड तथा ट्रिब्यूनल है,
(ख) “बनारस" शब्द का अर्थ वही है जो उसे बनारस स्टेट (एडमिनिस्टेशन) आर्डर 1949 में दिया गया है,
(ग) “विलीन रियासतों” (मज्ड स्टेट्स) तात्पर्य बनारस, रामपुर और टेहरी-गढ़वाल की विलीन रियासतों से है,
(घ) “रामपुर का अर्थ वही है, जो उसे रामपुर (एडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर 1949 में दिया गया है,
(ङ) “राज्य सरकार” का तात्पर्य उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार से है,
(च) “रियासती कानून” (स्टेट ला) के अर्थ में और उसके अंतर्गत किसी विलीन रियासत के सम्बन्ध में, ऐसे अधिनियम(एक्ट), नियम(रूल्स), विनियम(रेगुलेशन), उपनियम(बाईला), आज्ञा या परिपत्र (सर्कुलर) है,जो ऐसी रियासत में कानून का प्रभाव रखते हों और जो बनारस स्टेट (एडमिनिस्ट्रेशन)आर्डर,1949, रामपुर स्टेट (एडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर,1949 या टेहरी-गढ़वाल (एडमिनिस्ट्रेशन) आर्डर,1949 जैसी भी दशा हो, द्वारा उन रियासतों में प्रचलित किये गये हों, और
(छ) “टेहरी गढ़वाल" शब्द का अर्थ वही है जो उसे टेहरी-गढ़वाल (एडमिनिस्ट्रेशन)आर्डर,1949 में दिया गया है।