UTTAR PRADESH LAWS (EXTENSION OF APPLICATION) ACT,1951
No: 14 Dated: Apr, 14 1951
UTTAR PRADESH LAWS (EXTENSION OF APPLICATION) ACT,1951
उत्तर प्रदेश विधियों की प्रवृति के प्रसार का अधिनियम, 1951
-: अधिनियम :-
संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ- 1- (1) इस अधिनियम का नाम "सन् 1951 का उत्तर प्रदेश विधियों की प्रवृत्ति के प्रसार (Extension of Application) का अधिनियम” होगा।
(2) यह तुरन्त प्रचलित होगा।
परिभाषायें - 2- इस अधिनियम में विषय या प्रकरण के विपरीत न होने पर :-
(क) “निश्चित दिनांक" (appointed date) का तात्पर्य उस दिनांक से है, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ से ठीक पहले का हो।
(ख) "विधि" का तात्पर्य धारा 4 और 5 में, ऐसी आज्ञा, नियम या उपविधि (by- law) से है जो ऐसे विधायन (enactment) के अधीन दी या बनाये गये हों जो निश्चित दिनांक पर अंशत: पृथक किये गये क्षेत्रों में प्रचलित नहीं था।
(ग) "अंशत: पृथक् किये गये क्षेत्र" का तात्पर्य उस क्षेत्र से है जो देहरादून जिले के जौनसार बावर परगना के और मिर्जापुर जिले के उस भाग के रूप में प्रसिद्ध है, जो कैमूर पर्वत- श्रेणी के दक्षिण में है और इसके अन्तर्गत प्रसंग के अनुसार उक्त क्षेत्र में से कोई या उनका भाग भी है।
(घ) "राज्य सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।