UTTAR PRADESH KSHETTRA PANCHAYATS AND ZILA PANCHAYATS ADHINIYAM, 1961
No: 33 Dated: Dec, 03 1961
UTTAR PRADESH KSHETTRA PANCHAYATS AND ZILA PANCHAYATS ADHINIYAM, 1961
उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961
-: प्रारम्भिक :-
1-- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत 1961 कहलायेगा।
(2) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा।
(3) उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि राष्ट्रीय आपात के कारण या देश या उसके किसी भाग की सुरक्षा या अभिरक्षा के परिरक्षण के लिए ऐसा करना वांछनीय है, गजट में अधिसूचना द्वारा उत्तर प्रदेश के किसी जिले या जिले के किसी भाग के संबंध में इस अधिनियम का प्रवर्तन निलम्बित या प्रतिसंहत कर सकती है या निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के उपबन्ध परिवर्द्धनों, लोपों या परिवर्तनों के रूप में ऐसे परिष्कारों के साथ उस क्षेत्र पर प्रवृत्त होंगे, जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे और तदुपरान्त जब तक कि अधिसूचना निरस्त न कर दी जाय, यथास्थिति, ऐसे जिले या उसके किसी भाग पर अधिनियम का प्रवर्तन निलम्बित या प्रतिसंहत रहेगा या अधिनियम के उपबन्ध उक्त प्रकार से विनिर्दिष्ट परिष्कारों के साथ प्रवृत्त होंगे।
2-- विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इस अधिनियम में-
(1) "अनुसूचित जातियों' का तात्पर्य उन जातियों से है जो "भारत का संविधान' के प्रयोजलो के लिये अनुसूचित जातियां समझी जोयें;
(2) "अनुसूचित बैंक” का वही अर्थ होगा, जो रिजर्व बैंक आफ इण्डिया ऐक्ट, 1934 में "शिड्यूल्ड बैंक' का है;
(3) "अन्तरिम (जिला पंचायत)" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश अन्तरिम (जिला पंचायत) अधिनियम, 1958 की धारा 4 के अधीन संघटित अन्तरिम जिला पंचायत से है;
(4) "उपविधि" का तात्पर्य इस अधिनियम द्वारा प्राप्त अधिकार का प्रयोग करके बनाई गई उपविधि से है;
(5) "कलेक्टर" के अन्तर्गत वह ऊपर (एडीशनल) कलेक्टर भी है जिसे कलेक्टर ने लिखित आदेश द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपना कोई कृत्य प्रतिनिहित किया हो;