No: 3 Dated: Mar, 04 2011

UTTAR PRADESH JANHIT GUARNTEE ADHINIYAM, 2011

उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनयम, 2011

-: अधिनियम :-
भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-
1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जनहित गारण्टी अधिनियम, 2011 कहा जायेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा। 
(3) यह 14 जनवरी, 2011 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा। 
2-जब तक कि. संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो इस अधिनियम में :-
(क) “पदाभिहित अधिकारी' का तात्पर्य, धारा 3 के अधीन सेवा प्रदान करने के लिए इस रूप में अधिसूचित किसी अधिकारी से है;
(ख) "पात्र व्यक्ति" का तात्पर्य अधिसूचित सेवा के लिए पात्र किसी व्यक्ति से है;
(ग) "प्रथम अपील अधिकारी" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किसी अधिकारी से है;
(घ) “सेवा का अधिकार" का तात्पर्य नियत समय सीमा के भीतर धारा 4 के अधीन सेवा प्राप्त करने के अधिकार से है;
(ङ) “सेवा'' का तात्पर्य, धारा 3 के अधीन अधिसूचित किसी सेवा से है;
(च) “द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन इस रूप में अधिसूचित किसी अधिकारी से है;
(छ) “नियत समय सीमा" का तात्पर्य धारा 3 के अधीन अधिसूचित पदाभिहित अधिकारी द्वारा सेवा प्रदान करने अथवा प्रथम अपील अधिकारी द्वारा अपील का विनिश्चय करने के अधिकतम समय से है।
3-राज्य सरकार, समय-समय पर सेवाओं, पदाभिहित अधिकारियों, प्रथम अपील अधिकारियों, द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी तथा नियत समय सीमा को अधिसूचित कर सकेगी।
4-पदाभिहित अधिकारी धारा 3 के अधीन अधिसूचित सेवा पात्र व्यक्ति को उपलब्ध करायेगा।