No: 1490 Dated: Oct, 16 1998

Uttar Pradesh Information and Public Relations Department Non-Technical (Non-Gazetted) Service Rules, 1998

उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग गैर तकनीकी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 1998

-: नियमावली :-
1. (i) यह नियमावली उत्तर प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग गैर तकनीकी (अराजपत्रित) सेवा नियमावली, 1998 कही जायेगी।
(ii) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी। 
2. उत्तर प्रदेश सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग गैर तकनीकी (अराजपत्रित) सेवा में समूह 'ग' के पद समाविष्ट हैं।
3. जब तक विषय या संदर्भ में कोई पूर्व बात न हो इस नियमावली में :-
(क) 'नियुक्ति प्राधिकारी' का तात्पर्य निदेशक से है ; 
(ख) 'पिछड़े वर्गों' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम-1994 की अनुसूची-1 में विनिर्दिष्ट नागरिकों के पिछड़े वर्गों से है;
(ग) 'भारत का नागरिक' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय; 
(घ) 'संविधान' का तात्पर्य "भारत का संविधान'' से है 
(ङ) 'निदेशक' का तात्पर्य “निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क, उत्तर प्रदेश'' से है; 
(च) 'सरकार' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है; 
(छ) 'राज्यपाल' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है; 
(ज) 'सेवा का सदस्य' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग मे किसी पद पर इस नियमावली या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;
(झ) 'सेवा का तात्पर्य' उत्तर प्रदेश सूचना एवं जन संपर्क विभाग गैर तकनीकी (अराजपत्रित) सेवा से है;
(ञ) 'मौलिक नियुक्ति' का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार की गयी हो; 
(ट) 'भर्ती का वर्ष' का तात्पर्य किसी कैलण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है;