UTTAR PRADESH HIGHER EDUCATION SERVICES COMMISSION (SECOND AMENDMENT) ACT, 2014
No: 12 Dated: Jul, 18 2014
UTTAR PRADESH HIGHER EDUCATION SERVICES COMMISSION (SECOND AMENDMENT) ACT, 2014
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014
-: अधिनियम :-
भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जायेगा।
2-उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की धारा 5 में,-
(क) उपधारा (1) में शब्द दो वर्ष के स्थान पर शब्द ‘पाँच वर्ष रख दिये जायेंगे,
(ख) उपधारा (5) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात्:-
“(5) इस धारा में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति निम्नलिखित रूप में न तो नियुक्त किया जायेगा और न इस रूप में बना रहेगा,-
(क) आयोग के अध्यक्ष के रूप में, यदि उसने अड़सठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो, या
(ख) आयोग के सदस्य के रूप में, यदि उसने पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो।
(ग) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-
“(6) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2014 द्वारा यथा संशोधित उपधारा (1) के उपबंध उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पद धारण करने वाले अध्यक्ष के साथ-साथ प्रत्येक सदस्य पर भी लागू होंगे।"
उद्देश्य और कारण
राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्यों एवं अध्यापकों के चयन को गति प्रदान करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980) को निम्नलिखित व्यवस्था करने के लिए संशोधित किया जाय,-
(क) अध्यक्ष का पदधारण करने के लिए अधिकतम आयु पैंसठ वर्ष से बढ़ा कर अड़सठ वर्ष करना;
(ख) आयोग के अध्यक्ष के साथ-साथ सदस्यों की पदावधि दो वर्ष से बढ़ा कर पाँच वर्ष करना।