UTTAR PRADESH HIGHER EDUCATION SERVICES COMMISSION (SECOND AMENDMENT) ACT, 2007
No: 14 Dated: May, 01 2008
UTTAR PRADESH HIGHER EDUCATION SERVICES COMMISSION (SECOND AMENDMENT) ACT, 2007
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007
-: अधिनियम :-
भारत गणराज्य के अठावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-
1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 कहा जाएगा।
2-मूल अधिनियम की धारा 5 में,-
(क) उपधारा (5) में शब्द “बासठ वर्ष" के स्थान पर शब्द "पैंसठ वर्ष' रख दिये जाएंगे।
(ख) उपधारा (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जायेगी, अर्थात् :-
“(6) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2007 द्वारा यथासंशोधित उपधारा (5) के उपबन्ध उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पद धारण करने वाले प्रत्येक सदस्य पर भी प्रवृत्त होंगे।"
3-उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 12 में, उपधारा (1) में, परन्तुक में, शब्द "दस वर्ष" के स्थान पर शब्द "पांच वर्ष'' रख दिये जायेंगे।
उद्देश्य और कारण
किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या मान्यता प्राप्त महाविद्यालयों में नियुक्ति के लिये अध्यापकों के चयन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980) को संशोधित करके निम्नलिखित व्यवस्था की जाय :-
(क) अध्यक्ष और सदस्यों का पद धारण करने के लिये व्यक्तियों की अधिकतम आयु बासठ वर्ष से बढ़ाकर पैंसठ वर्ष कर दी जाय; और
(ख) स्थानान्तरण चाहने वाले किसी सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालय के अध्यापकों की सेवा अवधि दस वर्ष से घटाकर पाँच वर्ष कर दी जाय।