UTTAR PRADESH HIGHER EDUCATION SERVICES COMMISSION (AMENDMENT) ACT, 2006
No: 4 Dated: Mar, 17 2006
UTTAR PRADESH HIGHER EDUCATION SERVICES COMMISSION (AMENDMENT) ACT, 2006
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006
-: अधिनियम :-
भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-
1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जाएगा।
2-उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 की धारा 5 में, -
(क) उपधारा (1) में शब्द "तीन वर्ष'' के स्थान पर शब्द "पाँच वर्ष'' रख दिये जायेंगे।
(ख) उपधारा (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :-
"(6) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित उपधारा (1) के उपबन्ध उक्त अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व पद धारण करने वाले प्रत्येक सदस्य पर भी लागू होंगे।"
उद्देश्य और कारण
उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980) की धारा 5 की उपधारा (1) में यह प्रावधान है कि प्रत्येक सदस्य, जब तक कि वह उन नियमों के अधीन जिन्हें अधिनियम के अधीन बनाया जाय, उस रूप में बने रहने के लिए निरहित न हो जाय, तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। यह अनुभव किया गया है कि उक्त अधिनियम में उक्त सदस्यों की यथाउपबन्धित पदावधि राज्य विश्वविद्यालय से सम्बद्ध या सहयुक्त महाविद्यालयों के अध्यापकों की नियक्ति हेत अपेक्षित संख्या में अभ्यर्थियों के चयन के लिए पर्याप्त नहीं है क्योंकि आयोग के पुनर्गठन में समय लगता है। अतएव, यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम में संशोधन करके आयोग के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष से बढ़ाकर पाँच वर्ष कर दी जाय जिससे कि अपेक्षित संख्या में अध्यापकों का चयन यथासमय किया जा सके।