No: 9 Dated: Mar, 22 2016

UTTAR PRADESH FIGHTERS OF DEMOCRACY HONOUR ACT, 2016

उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016
-: अधिनियम :-
भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-
1- (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान अधिनियम, 2016 कहा जायेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।
2- जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में:-
(क) “लोकतंत्र सेनानी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के ऐसे स्थायी निवासियों से है, जिन्होंने आपातकालीन अवधि अर्थात दिनांक 25.06.1975 से दिनांक 21.03.1977 तक लोकतंत्र की रक्षा के लिये सक्रिय रूप से संघर्ष किया और जो इन कार्यकलापों में भाग लेने के फलस्वरूप मीसा/डी०आई०आर० के अधीन कारागार में राजनैतिक आधार पर इस अवधि के दौरान किसी भी समय पर निरूद्ध रहे हों;
(ख) “नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा" का तात्पर्य लोकतंत्र सेनानियों को राज्य के राजकीय चिकित्सालयों में प्रदान की जाने वाली नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा से है जिसमें समस्त प्रकार की नि:शुल्क जाँचे, नि:शुल्क उपचार और आवश्यक दवाओं का नि:शुल्क वितरण एवं साथ में आवश्यकतानुसार दवाओं की खरीद भी सम्मिलित है;
(ग) “नि:शुल्क परिवहन सुविधा” का तात्पर्य लोकतंत्र सेनानी को उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में दी जाने वाली नि:शुल्क यात्रा सुविधा से है;
(घ) “सम्मान राशि" का तात्पर्य लोकतंत्र सेनानी को दी जाने वाली ऐसी सम्मान राशि से है, जैसी राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय।