UTTAR PRADESH APPROPRIATION ACTS (REPEAL) ACT, 2018
No: 21 Dated: Apr, 10 2018
UTTAR PRADESH APPROPRIATION ACTS (REPEAL) ACT, 2018
उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) अधिनियम, 2018
-: अधिनियम :-
भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-
1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम (निरसन) अधिनियम, 2018 कहा जायेगा।
2- नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियाँ एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं।
3-इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से,-
(क) ऐसी कोई अन्य अधिनियमिति प्रभावित नहीं होगी जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गयी हो, सम्मिलित की गयी हो या निर्दिष्ट हो;
(ख) पहले से कृत या ग्रस्त किसी बात अथवा पहले से अर्जित, प्रोदभूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व अथवा तत्सम्बन्धी में किसी उपाय या कार्यवाही अथवा पहले से स्वीकृत किसी ऋण, शास्ति, बाध्यता, दायित्व, दावा या माँग या क्षतिपूर्ति के या से किसी प्रकार के निर्मोचन या उन्मोचन अथवा किसी पूर्व अधिनियम या बात के प्रमाण की विधि मान्यता, अविधिमान्यता, अर्थ या परिणाम प्रभावित नहीं होंगे;
(ग) इस बात के होते हुए कोई सिद्धान्त या विधि का नियम या स्थापित अधिकारिता, अभिवचन, पद्धति या प्रक्रिया का प्रारूप या प्रक्रम अथवा विद्यमान प्रभा, रूढ़ि, विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति प्रभावित नहीं होंगे की एतद्द्वारा निरसित किसी अधिनियमिति द्वारा, में या से उनकी क्रमशः किसी भी रीति से अभिपुष्टि कर ली गयी होगी या उन्हें मान्यता प्रदान कर दिया गया होगा या उन्हें व्युत्पन्न कर लिया गया होगा;