UTTAR PFtADESH PRIVATE UNIVERSITIES ACT, 2019
No: 12 Dated: Aug, 06 2019
UTTAR PFtADESH PRIVATE UNIVERSITIES ACT, 2019
उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019
-: अधिनियम :-
भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:-
1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2019 कहा जायेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य में होगा।
(3) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा कि राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
2-जब तक सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में,-
(क) "विद्यापरिषद्'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय की विद्यापरिषद् से है;
(ख) "अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्'' (ए0आई0सी0टी0ई०) का तात्पर्य अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से है;
(ग) "बोर्ड'' का तात्पर्य विश्वविद्यालय के संकाय बोर्ड और नियोजन बोर्ड या किसी अन्य बोर्ड से है;
(घ) "वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद्'' (सी0एस0आई0आर0) का तात्पर्य वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली से है जो केन्द्र सरकार की एक निधि प्रदानकर्ता अभिकरण है;
(ङ) “विभाग" का तात्पर्य किसी अध्ययन विभाग से है जिसमें अध्ययन और अनुसंधान केन्द्र सम्मिलित है;
(च) "निदेशक" का तात्पर्य किसी संस्था, केन्द्र या विद्यालय के प्रधान या उसकी अनुपस्थिति में इस रूप में कार्य करने के प्रयोजनार्थ नियुक्त व्यक्ति से है;
(छ) "विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग'' का तात्पर्य केन्द्र सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से हैं;
(ज) "कर्मचारी" में विश्वविद्यालय के अध्ययन तथा अध्यापनेतर कर्मचारिवृन्द सम्मिलित हैं;
(झ) “कार्यपरिषद्” का तात्पर्य विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् से है;