No: 6 Dated: Jan, 12 1979

U.P Junior High Schools (Payment of Salaries of Teachers and other Employees) Act, 1978

उ.प्र. जूनियर हाई स्कूल (अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम, 1978

-: अधिनियम :-

भारत गणराज्य के उन्नीसवे वर्ष से निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:- 
1. (1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल (अध्यापको और अन्य कर्मचारियों के वेतन का भुगतान) अधिनियम 1978 का कहा जायेगा। 
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा। 
(3) यह ऐसे दिनांक से प्रवृत्त होगा जिसे राज्य सरकार अधिनियम द्वारा निमित्त नियत करे।
2.इस अधिनियम में -
(क) "नियत दिनांक”  का तात्पर्य धारा 1 की उपधारा (3) के अधीन अधिसूचित दिनांक से है: 
(ख) “षिक्षा अधिकारी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 के अधीन नियुक्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और किसी बालिका संस्था की स्थिति में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (महिला) से है, और प्रत्येक स्थिति में इससे इस अधिनियम के अधीन शिक्षा अधिकारी के सभी या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी सम्मिलित है: 
(ग) किसी "संस्था के कर्मचारी" का तात्पर्य किसी शिक्षणेत्तर कर्मचारी से है जिसके नियोजन के सम्बन्ध में अनुरक्षण अनुदान राज्य सरकार द्वारा संस्था को दिया जाता है। 
(घ) “निरीक्षक” का तात्पर्य जिला विद्यालय निरीक्षक और किसी बालिका सस्था के सम्बन्ध में जिला बालिका निरीक्षिका से है, और प्रत्येक स्थिति में इसमें इस अधिनियम के अधीन निरीक्षक के सभी या किसी कृत्य का निर्वहन करने के लिये राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत्त कोई अधिकारी भी सम्मिलित है: 
(ड.) "संस्था" का तात्पर्य ऐसे मान्यता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल से है जिसे तत्समय राज्य सरकार से अनुरक्षण अनुदान प्राप्त होता है: