रजिस्ट्रीकरण (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2010
No: 11 Dated: Jun, 29 2012
[बिहार अधिनियम 11, 2012]
रजिस्ट्रीकरण (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2010
बिहार राज्य में लागू होने के लिए रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : -
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :- (1) यह अधिनियम "रजिस्ट्रीकरण (बिहार संशोधन) अधिनियम, 2010" कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
2. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-8 का प्रतिस्थापन :- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम, 16, 1908) की धारा-8 निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित की जाएगी
"8- उप रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक एवं अन्य पदाधिकारी :- (1) राज्य सरकार एक या अधिक उप रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक तथा सहायक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक नियुक्त कर सकेगी तथा ऐसे पदाधिकारियों के कर्त्तव्यों का निर्धारण कर सकेगी।
(2) ऐसे सभी उप रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक एवं सहायक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक के अधीनस्थ होंगे।
(3) राज्य सरकार ऐसे पदाधिकारियों को रजिस्ट्रीकरण महानिरीक्षक की कुछ या सभी कर्तव्यों के निर्वहन के लिए प्राधिकृत कर सकेगी।"
3. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-17 की उप-धारा (1) के खंड (घ) का प्रतिस्थापन रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-17 की उप-धारा (1) का खंड (घ) निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा
"(घ) अचल संपत्ति के पट्टे; एवं "
4. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-18 का संशोधन :- "रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-18 का खंड (ग) विलोपित किया जाएगा।"
5. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-28 का संशोधन :- रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-28 में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा
" परन्तु ऐसे दस्तावेज जिला मुख्यालय के अवर निबंधक, जिसका कार्यालय निबंधक के कार्यालय के साथ समामेलित किया गया है और जिसके जिला के क्षेत्राधिकार में दस्तावेज में वर्णित संपूर्ण सम्पत्ति अवस्थित हो, भले ही वह एक या एक से अधिक उप जिले में अवस्थित हो, के समक्ष भी उपस्थापित किए जा सकेंगे।"
6. रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम-16, 1908) की धारा-30 का संशोधन :- "रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 की धारा-30 का कोष्ठक सहित अंक "(1)" विलोपित किया जाएगा।"
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बिनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।