उत्तराखण्ड माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण (संशोधन) नियमावली, 2016
No: 1814 Dated: Dec, 30 2016
उत्तराखण्ड शासन
समाज कल्याण अनुभाग
अधिसूचना
राज्यपाल "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तराखण्ड माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली, 2011 में अग्रेत्तर संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते है :-
1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ :- (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम "उत्तराखण्ड माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण (संशोधन) नियमावली, 2016" है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
2. नियम 21(2)(क)(ख) का संशोधन :- उत्तराखण्ड माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण नियमावली, 2011 में नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये वर्तमान नियम 21(2)(क)(ख) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा; अर्थात्
स्तम्भ-1
वर्तमान नियम
नियम 21. वरिष्ठ नागरिकों की कल्याण परिषद् :-
21(2) कल्याण परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होगें -
(क) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नामित (राज्य मंत्री स्तर) | - अध्यक्ष
(ख) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक कार्यकर्ताओं में से राज्य द्वारा नामित | - उपाध्यक्ष (तीन)
स्तम्भ-2
एतद्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम 21:-. वरिष्ठ नागरिकों की कल्याण परिषद् :-
21(2) कल्याण परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होगें; अर्थात,
(क) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नामित (राज्य मंत्री स्तर) | - अध्यक्ष
(क) (1) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा नामित। - कार्यकारी अध्यक्ष'
(ख) वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत सामाजिक (चार) कार्यकर्ताओं में से राज्य सरकार द्वारा नामित | - उपाध्यक्ष
भवदीया,
(डा0 भूपिन्दर कौर औलख)
सचिव।