बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2012
No: 14 Dated: Aug, 27 2012
[बिहार अधिनियम 14, 2012]
बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2012
बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27,2005) में संशोधन हेतु अधिनियम।
भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ - (1) यह अधिनियम "बिहार मूल्यवर्द्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2012" कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरंत प्रवृत्त होगा।
2. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-16 में संशोधन:- (1) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-16 की उप-धारा (1) के प्रथम परंतुक को निम्नांकित से प्रतिस्थापित किया जाता है, यथा:
"परंतु जब किसी माह के लिए खंड (क) या खंड (ख) या खंड (ग) या खंड (घ) या खंड (ङ) के अधीन निवेश कर प्रतिदाय के लिए दावा उसी माह के लिए उत्पादन कर से अधिक होता है, तो ऐसा आधिक्य पश्चातवर्ती माहों के उत्पादन कर के विरुद्ध समायोजन के लिए अग्रणित किया जायेगा."
(2) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-16 की उप-धारा (1) के प्रथम परंतुक के उपरांत निम्नलिखित दो नये परंतुक अंतःस्थापित किये जायेंगे, यथा
"परंतु यह और कि निवेश कर क्रेडिट का कोई आधिक्य उस वर्ष जिसमें वह उद्भूत हुआ था की समाप्ति के दो वर्षों के बाद के उत्पादन कर के विरुद्ध समायोजन हेतु अग्रसारित नही किया जायेगा एवं निवेश कर प्रतिदाय की ऐसी राशि जो उक्त अवधि के समाप्ति पर असमायोजित रह जाती है को इस अधिनियम की धारा-68, धारा-69, धारा-69क और धारा-71 के उपबंधों के अधीन रहते हुए व्यवहारी को ऐसे आधिक्य के संबंध में विवरणी दाखिल किये जाने के तीन माह के भीतर प्रतिदाय किया जायेगा,"
परंतु और भी कि द्वितीय परन्तुक के अधीन निवेष कर–प्रतिदाय की कोई राशि वित्तीय वर्ष के अंतिम माह के पश्चात् किसी माह के उत्पादन कर से समायोजन हेतु तब तक अग्रसारित नही की जायेगी जब तक दावा करने वाला व्यवसायी विहित की गई सूचना एवं साक्ष्य दाखिल नही करता।"
3. बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-25 में संशोधन:-
(1) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-25 की उप-धारा (1) के खंड (ङ) के अंत में पूर्णविराम "" को अर्द्धविराम "," से प्रतिस्थापित किया जायेगा।
(2) इस प्रकार प्रतिस्थापित "" के पश्चात् बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-25 की उप-धारा (1) के खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (च) अंतःस्थापित किया जायेगा;
"(च) विवरणी में निवेश कर प्रतिदाय एवं कटौती के अन्य दावों के समर्थन में विहित की गई सूचना एवं साक्ष्य विहित रीति से दाखिल की गई है।"
(3) बिहार मूल्यवर्द्धित कर अधिनियम, 2005 (अधिनियम 27, 2005) की धारा-25 की उप-धारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित नई उप-धारा (1क) अंतविष्ट किया जायेगा, यथाः
"(1क) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, किसी वित्तीय वर्ष के अंतिम तिमाही की ऐसी हर विवरणी जिसके संबंध में निवेश कर प्रतिदाय की राशि उत्पादन कर की राशि से अधिक हो, यथाविहित रीति एवं समय से दाखिल किये जाने के तीन माह के भीतर संविक्षित की जायेगी।"
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।