No: 7 Dated: May, 24 2012

[बिहार अधिनियम 7, 2012] 

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) अधिनियम, 2012

 बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम-24, 2011) का संशोधन करने के लिए अधिनियम। 

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य के विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :  

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :- (1) यह अधिनियम "बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त (संशोधन) अधिनियम, 2012" कहा जा सकेगा। 

  (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। 

  (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा। 

2. धारा-2 में संशोधन :- धारा-2 में उप-धारा-(xxv) के बाद एक निम्नलिखित नयी उप-धारा-(xxvi) जोड़ी जाएगी :

   "(xxvi) "बन्दोबस्त पदाधिकारी" से अभिप्रेत है जिला का बन्दोबस्त पदाधिकारी अथवा जिला के बन्दोबस्त पदाधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए सरकार द्वारा प्राधिकृत अन्य कोई पदाधिकारी।" 

3. धारा-11 में संशोधन :- धारा 11 की उप-धारा (1) की तीसरी लाइन में शब्द “जिला के" बाद तथा शब्द "के हस्ताक्षर एवं मुहर के अधीन” के पूर्व शब्द “समाहर्ता" शब्द “बन्दोबस्त पदाधिकारी” द्वारा प्रतिस्थापित किये जाएंगे। 

4. धारा-15 में संशोधन :– धारा-15 की उप-धारा (3) की द्वितीय लाइन में शब्द "समाहर्ताओं" के बाद तथा शब्द “के पास” के पूर्व शब्द "तथा बंदोबस्त पदाधिकारियों" अंतःस्थापित किये जाएंगे। 

5. धारा-16 में संशोधन :- धारा-16 की उप-धारा (ix) की प्रथम लाइन में शब्द "किसी जिला के समाहर्ता" के बाद तथा शब्द “के द्वारा” के पूर्व, शब्द "/किसी जिला के बंदोबस्त पदाधिकारी” अंतःस्थापित किये जाएंगे।

6. धारा-17 में संशोधन :- धारा-17 की प्रथम लाइन में शब्द “समाहर्ता" के बाद शब्द “या जिले का अन्य" के पूर्व शब्द "अथवा बंदोबस्त पदाधिकारी” अंतःस्थापित किये जाएंगे। 

7. धारा-19 में संशोधन :- धारा-19 के द्वितीय लाइन में शब्द "जिला के समाहर्ता" के बाद तथा शब्द "द्वारा" के पूर्व शब्द "अथवा बंदोबस्त पदाधिकारी" अंतःस्थापित किये जाएंगे। 

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, 

विनोद कुमार सिन्हा, 

सरकार के सचिव।

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