No: 17 Dated: Aug, 30 2012

[बिहार अधिनियम 17, 2012] 

बिहार लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) अधिनियम, 2012 

बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 का संशोधन करने के लिए अधिनियम। 

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :- (1) यह अधिनियम "बिहार लोक भूमि अतिक्रमण (संशोधन) अधिनियम, 2012" कहा जा सकेगा।

  (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। 

  (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा। 

2. बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 की धारा-6 का संशोधन :- (i) उक्त अधिनियम, 1956 की धारा-6 की उप-धारा-(1) का खंड-(ग) विलोपित किया जाएगा।

  (ii) उक्त अधिनियम, 1956 की धारा-6 की उप-धारा-(2) निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित की जायगी : 

 "(2) यदि कोई व्यक्ति समाहर्ता द्वारा इस धारा के अधीन पारित आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो वह उस कारावास, जिसकी अवधि एक वर्ष तक विस्तारित की जा सकेगी, अथवा रू0 20,000/-(बीस हजार) तक जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा।"

3. व्यावृत्ति :- बिहार लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम, 1956 (बिहार अधिनियम XV, 1956) की धारा-6(1) (ग) के विलोपित होते हुए भी, धारा-6(1) (ग) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया कोई भी कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया या की गई समझी जाएगी, मानों उस दिन उक्त प्रावधान प्रवृत्त था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया या ऐसी कार्रवाई की गयी थी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, 

विनोद कुमार सिन्हा, 

सरकार के सचिव। 

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