No: 16 Dated: Aug, 30 2012

[बिहार अधिनियम 16, 2012] 

बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2012 

बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 (बिहार अधिनियम-23, 2011) का संशोधन करने के लिए अधिनियम । 

भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो: 

1.संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:- (1) यह अधिनियम "बिहार भूमि दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2012" कहा जा सकेगा। 

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। 

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा। 

2. बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-12 में संशोधन :- धारा-12 की उप-धारा (2) में शब्द, कोष्ठक एवं अंक "तैंतीस (33) एवं तीस (30) शब्द, कोष्ठक एवं अंक "तिरसठ (63) एवं . साठ (60) द्वारा क्रमशः प्रतिस्थापित किये जाएंगे।

 3. बिहार भूमि दाखिल खारिज अधिनियम, 2011 की धारा-13 में संशोधन - धारा-13 की उप-धारा (2) में शब्द, कोष्ठक एवं अंक "तैंतीस" (33), एवं,  "तीस" (30) शब्द, कोष्ठक एवं अंक “तिरसठ" (63) एवं ‘साठ' (60) द्वारा क्रमशः प्रतिस्थापित किये जाएंगे। 

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, 

विनोद कुमार सिन्हा, 

सरकार के सचिव।

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