बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) अधिनियम, 2012
No: 23 Dated: Dec, 27 2012
[बिहार अधिनियम 23, 2012]
बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) अधिनियम, 2012
बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 का संशोधन करने के लिए अधिनियम।
भारत गणराज्य के तिरसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:
1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-(1) यह अधिनियम बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) (संशोधन) अधिनियम, 2012 कहा जा सकेगा।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा। (3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।
2. बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए सम्परिवर्तन) अधिनियम, 2010 की धारा-8 में संशोधन । उक्त अधिनियम, 2010 की धारा-8 के खंड (छ) के बाद निम्नलिखित एक नया खण्ड (ज) जोड़ा जायेगा:
"(ज) सौर ऊर्जा के लिए उपयोग की भूमि।"
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
विनोद कुमार सिन्हा,
सरकार के सचिव।