भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के सम्बन्ध में
No: 5019 Dated: May, 05 2011
बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: अधिसूचना :
राज्य सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस नीति के प्रति दृढ़ संकल्पित है। प्रायः ऐसा पाया जा रहा है कि विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के लिए जो संचालन पदाधिकारी नियुक्त होते हैं, वे सामान्तया अपने लिए निर्धारित दायित्वों के अत्यधिक बोझ के कारण ससमय विभागीय कार्यवाही का त्वरित निष्पादन नहीं कर पाते हैं और बहुत सारे मामले विभागीय कार्यवाही के निष्पादन के अभाव में लंबित होते जा रहे हैं।
अतः राज्य सरकार द्वारा सम्यक विचारोपरांत उपर्युक्त समस्या के समाधान हेतु विभागीय संकल्प स0-912. दिनांक-28.01.2010 की कडिका-6 एवं राज्यादेश सं0-3631, दिनांक-21.04. 2010 की कंडिका-4 में प्रदत्त शक्ति के अधीन लिये गये निर्णय के अनुसार बिहार प्रशासनिक सेवा संवर्ग के लिए उक्त संकल्प द्वारा पूर्व से चिन्हित अनुसूची-'ग' एवं 'घ' के पदों को संलग्न संशोधित अनुसूची-'ग' एवं 'घ' के अनुसार संशोधित किया जाता है (संशोधित अनुसूची-ग' एवं घ संलग्न)।
संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच एवं अपर समाहर्ता, विभागीय जाँच को विभागीय कार्यवाही की जाँच हेतु कार्य प्रमंडलीय आयुक्त/ जिला पदाधिकारी के द्वारा सौंपी जा सकेंगी। साथ ही राज्या सरकार का कोई भी विभाग आपसी वरीयता को ध्यान में रखते हुए समूह-'क', 'ख एवं ग के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही का जिम्मा इन्हें सौंप सकेगा। इन पदाधिकारियों को सचिवालीय सहायता यथा-एक आशुलिपिक, एक निम्न वर्गीय लिपिक एवं एक अनुसेवक की व्यवस्था विधिवत पद सृजन होने तक तत्काल प्रमंडलीय आयुक्त/ जिला पदाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। इन कर्मचारियों की व्यवस्था पार होनेवाले संभावित वित्तीय व्यय भार का वहन संबंधित प्रमंडलीय/ जिला बजट शीर्ष के आकस्मिक मद के अंतर्गत आवंटित राशि से विकलनीय होगा।
इस संशोधन के फलस्वरूप विभागीय संकल्प सं0-942. दिनांक-24.01.2010 की अनुसूची-"ग' एवं 'घ' में शामिल पूर्व से चिन्हित वैसे पद जो संशोधित सूची में शामिल - को उक्त अनुसूची से विलोपित कर संशोधित आनुसूची-'ग' एवं 'घ' के अनुसार पद नामित/ उत्क्रमित करते हुए पुनर्चिन्हित किया जाता है। शेष यथावत् रहेगा ।
बिहार राज्यपाल के आदेश से.
(अतुल कुमार)
सरकार के अपर सचिव।