No: 1058 Dated: Aug, 08 2014

प्रेषक, 

 एस राजू 

 अपर मुख्य सचिव, 

 उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,  

 समस्त जिलाधिकारी, 

 उत्तराखण्ड ।

विषय :- उत्तराखण्ड किसान पेंशन योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

      उपयुक्त विषयक शासनादेश संख्या 922/ XVII-2/14-01(18)/2014 दिनांक 04 अगस्त 2014 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि किसान .पेंशन योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु कृषि कार्यों से सम्बन्धित पर्यवेक्षण के लिए कृषि विभाग के सम्बन्धित न्याय पंचायत सहायक, उद्यान विभाग के उद्यान निरीक्षक तथा गन्ना विभाग के गन्ना पर्यवेक्षक अपने क्षेत्र के सम्बन्धित लेखपाल से इस पेंशन योजना से आच्छादित होने वाले किसानों के सम्बन्ध में उनकी कृषि भूमि के अभिलेखों का सत्यापन कराते हुए सम्बन्धित खंड विकास अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। खंड विकास अधिकारी लाभार्थियों को किसान पेंशन । योजना का लाभ दिए जाने हेतु उक्त अभिलेखों को सत्यापित करते हुए जिला समाज कल्याण अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। शहरी क्षेत्रों में उक्त । प्रक्रिया उपयुक्तानुसार पूर्ण करते हुए सम्बन्धित तहसीलदार से सत्यापित करते हुए आवेदन पत्र जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेंगे।

2. उक्त योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों हेतु किसान पेंशन योजना के आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है।

3. कृपया उक्तानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एस0राज) 

अपर मुख्य सचिव

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