No: 748 Dated: May, 23 2016

प्रेषक. 

डॉ० भूपिन्दर कौर औलख,

सचिव, 

उत्तराखण्ड शासन। 

सेवा में 

 1. निदेशक    2. निदेशक, 
  समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड, 
  हल्द्वानी-नैनीताल।  देहरादून।

विषयः- राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामान्य वर्ग की विधवा पेन्शन प्राप्त कर रही विधवाओं की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना को ऑन लाईन किये जाने के सम्बन्ध में।

 महोदय, 

             उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि विभाग द्वारा संचालित अनुसूचित जाति एवं जनजाति तथा सामान्य वर्ग की विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान प्रदान करने के लिए संचालित योजनाओं के अन्तर्गत आवेदन प्राप्त करने एवं निस्तारण की समयसीमा एवं पारदर्शी प्रक्रिया का निर्धारण किया जाना अति आवश्यक प्रतीत हो रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2016-17 से उक्त योजना के अन्तर्गत आवेदन से लेकर अनुदान स्वीकृत करने तक की समस्त प्रक्रियाओं को ऑन लाईन करने का निर्णय लिया गया है तथा इन प्रक्रियाओं हेतु समय सारणी एवं चरणबद्ध क्रियान्वयन प्रक्रिया का भी निर्धारण किया जा रहा है। योजनान्तर्गत आवेदन करने एवं ऑन लाईन प्रविष्टि करने, मार्गदर्शन एवं अन्य प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने के लिए एन0आई0सी0 द्वारा विकसित वेब पोर्टल ssp.uk.gov.in पर Login करना होगा। उक्तानुसार निर्धारित प्रक्रिया एवं समयसीमा का विवरण निम्नवत है : 

1. आवेदक स्वयं निर्धारित प्रारूप के आवेदन पत्र अपनी समस्त प्रविष्टियां ऑफ लाइन भरेगें। ऑफलाईन प्राप्त आवेदन पत्र की ऑन लाईन प्रविष्टि सम्बन्धित विकासखण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा की जायेगी। आवेदक मागें गये समस्त आवश्यक अभिलेखो को संलग्न कर सम्बन्धित विकासखण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय मे जमा करेंगे। सम्बन्धित विकासखण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी द्वारा सफलतापूर्वक ऑनलाईन आवेदन करने के उपरान्त ऑन लाईन एक प्राप्ति रसीद प्राप्त होगी जिस पर आवेदन का विवरण, आवेदन की स्थिति-पूर्ण या अपूर्ण, आवेदन क्रमांक तथा आवेदन करने का समय अंकित होगा। इस प्राप्ति रसीद पर सम्बन्धित सहायक समाज कल्याण अधिकारी अपने हस्ताक्षर एवं मुहर को अंकित कर आवेदक को हस्तगत करेंगे। यदि आवेदक आवश्यक दस्तावेज संलग्न नही करता है तो उसका आवेदन अपूर्ण  माना जायेगा, जिस हेतु आवेदक को एक माह में वह दस्तावेज उपलब्ध कराना होगा यदि वह उपलब्ध नहीं करा पाता है तो उस स्थिति में उसका आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा। 

2. उपरोक्तानुसार सफलतापूर्वक भरे गये आवेदनों की स्थिति को सम्बन्धित विकास खण्ड के सहायक समाज कल्याण अधिकारी लॉग इन करके देख सकते है। ऑनलाईन प्राप्त आवेदन सहायक समाज कल्याण अधिकारी स्तर पर कितने समय से लंबित हैं, प्रदर्शित होगा। सहायक समाज कल्याण अधिकारी ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति की तिथि से अधिकतम 30 दिनों के भीतर आवेदनों का भौतिक सत्यापन करके सम्बन्धित जिला समाज कल्याण  अधिकारी को ऑनलाईन आवेदन अग्रेषित करेंगे। 

3. सफलतापूर्वक आवेदनों की जांचोपरान्त प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर निम्न प्रकार  से वरीयता सूची बनेगी। प्राप्त आवेदन पत्रों को प्राप्ति का दिनांक तथा समय के वरीयता क्रम में अंकित करने के उपरान्त आवेदकों को निम्न वरीयतानुसार धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जायेगी - 

(i) अन्तोदय कार्ड धारक आवेदनकर्ता । 

(ii) बी0पी0एल0 विधवा आवेदनकर्ता। 

(iii) बी0पी0एल0 आवेदनकर्ता । 

(iv) अन्य। 

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