वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान एवं विकलांग भरण पोषण अनुदान योजनान्तर्गत दरों में वद्धि किये जाने के सम्बन्ध में
No: 18 Dated: Jan, 21 2014
प्रेषक,
एस0 राजू
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।
सेवा में,
निदेशक,
समाज/महिला कल्याण, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी, नैनीताल।
विषय :- वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित विधवा भरण पोषण अनुदान एवं विकलांग भरण पोषण अनुदान योजनान्तर्गत दरों में वद्धि किये जाने के सम्बन्ध में।
महोदय,
उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या -459/XVII(i)-2/2005-01(10)/2005 दिनांक 17 जून, 2006 एवं शासनादेश संख्या-57/xVII-2/2010-06(91)/2006 दिनांक 09 फरवरी, 2010 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वृद्धावस्था एवं निराश्रित विधवा भरणपोषण अनुदान योजना की दर रू0 400/- तथा विकलांग पेंशन की दर रू0 600/- की गई थी।
2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वृद्धावस्था पेंशन योजना, निराश्रित विधवा भरणपोषण अनुदान एवं विकलांग भरणपोषण अनुदान योजनान्तर्गत (केन्द्रांश की धनराशि को सम्मिलित करते हुये) वर्तमान दरों में वृद्धि करते हुए रू0 800/- प्रति लाभार्थी प्रतिमाह किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते
3. उक्तानुसार बढ़ाई गई दरें दिनांक 01 जनवरी, 2014 से प्रवृत्त होगी।
4. उक्त तीनों पेंशनों में बढी हई दर रू0 800/- में केन्द्राश भी सम्मिलित है।
5. शासनादेश संख्या-915/xVII-02/2010-06(05)/2009 दिनांक 01 फरवरी, 2010 द्वारा विकलांग भरणपोषण अनुदान योजना के अंतर्गत उन विकलांगों, जो 'The Person with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Right and Full Participation) Act, 1995 की धारा-2n के अनुसार कुष्ठ रोग मुक्त विकलांग है, को रू0 1,000/- प्रति लाभार्थी प्रतिमाह पूर्व की भांति अनुमन्य रहेंगी।
6. उक्त योजनाओं के अंतर्गत दरों के निर्धारण के सम्बन्ध में पूर्व शासनादेश संख्या -459/xVII(i)2/2005-01(10)/2005 दिनांक 17 जून, 2006 एवं शासनादेश संख्या -57/XVII-2/2010-06(91)/2006 दिनांक 09 फरवरी, 2010 को एतदद्वारा अतिक्रमित समझा जायेगा।
7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-86/xxVII(1)/2014 दिनांक 17 जनवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।
भवदीय,
(एस0 राजू)
प्रमुख सचिव।