No: 45 Dated: Jan, 17 2018

प्रेषक, 

डॉ० रणवीर सिंह, 

अपर मुख्य सचिव, 

उत्तराखण्ड शासन। 

सेवा में, 

             निदेशक, 

 समाज कल्याण, उत्तराखण्ड, 

 हल्द्वानी-नैनीताल। 

विषय - पी०जी०डी०एम० पाठ्यक्रम में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के शुल्क के सम्बन्ध में।

 महोदय, 

               कृपया उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-629/xVII-4/2016-1(50)/2014 दिनांक 21.04.2016 को अतिक्रमित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि पी0जी0डी0एम पाठ्यक्रम हेतु शैक्षणिक वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 में अध्ययनरत अनुसूचित जाति/जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं की फीस प्रतिपूर्ति/छात्रवृत्ति की धनराशि सम्बन्धित संस्थान द्वारा निर्धारित अथवा प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-487/xLI-1 /2014-76/13 दिनांक 28.05.2014 के अनुसार ही अधिकतम ₹91,600/-अनुमन्य होगी। 

भवदीय 

(डॉ० रणवीर सिंह) 

अपर मुख्य सचिव। 

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