No: 21/10757 Dated: Aug, 09 2018

संख्या -21/ बी.पी.एस.सी.(स्था.)-11/ 2018,सा.प्र.10757/ भारत संविधान के अनुच्छेद-320 के खंड-3 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल " बिहार लोक सेवा आयोग (कार्यसीमन) विनियमावली, 1957 (समय-समय पर यथा संशोधित) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं :
                                                                                              संशोधन 
उक्त विनियमावली में विनियम-7(स) को निम्नलिखित द्वारा प्रतिस्थापित किया जायेगा ; यथा 7(स) राज्य सेवाओं/संवर्गों के विभिन्न वेतनमान के पदों पर नियुक्तियों के मामलों में, निम्नलिखित को छोड़कर, आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा
     (i) राज्य सेवाओं/संवर्गों की मूल श्रेणी (बेसिक ग्रेड) के पदों पर नियुक्ति; 
          परन्तु, सहायक अभियंता, चिकित्सक एवं पशु-चिकित्सक - पदों पर नियुक्तियों के मामलों में आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा;
    (ii) किसी भी सेवा/संवर्ग के उच्चतम वेतनमान के पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति ;
    (iii)  किसी भी सेवा/संवर्ग के किसी विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति
          परन्तु यह अखिल भारतीय सेवाओं के पदाधिकारियों की विभागाध्यक्ष के पद पर नियुक्तियों/प्रोन्नतियों के मामले में लाग नहीं होगा। 
2. सहायक अभियंता, चिकित्सक एवं पशु चिकित्सक-पदों पर नियुक्ति के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा अधिसूचित प्रावधान इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे। 
3. यह तुरंत के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से.
(अमित कुमार)
सरकार के संयुक्त सचिव।

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