No: 1484 Dated: Jul, 04 2008

Recognition of media representatives at Uttar Pradesh State Headquarters, Mandal, District, Tehsil level, Guide - 2008

उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय, मण्डल,जिल, तहसील स्तर पर मीडिया प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका–2008

-: RULE :-

1. शीर्षक- इन मार्गदशक सिद्वांतों को संक्षेप में उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय, मण्डल, जिला, तहसील स्तर पर मीडिया प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान करने हेतु मार्गदर्शिका-2008 कहा जायेगा।
2- लागू करने की तिथि व कार्यक्षेत्र - ये मार्गदर्शिका सिद्वांत उत्तर प्रदेश राज्य मुख्यालय एवं मण्डल, जिला, तहसील पर कार्यरत मीडिया प्रतिनिधियों को मान्यता प्रदान करने हेतु बनाये गये है और इनको लागू करते समय पूर्व के एतद्सम्बन्धी सभी मार्गदर्शक सिद्वान्तो को निष्प्रभावी/अतिक्रमित कर दिया गया है। 
3- संशोधन - उत्तर प्रदेश प्रेस मान्यता समिति अथवा सूचना निदेशक इन मार्गदर्शक सिद्वांतों में संशोधन हेतु समय-समय पर आवश्यकतानुसार प्रस्ताव भेजते रहेंगें। 
4- पभिाषाएं - 
4.1 उत्तर प्रदेश प्रेस मान्यता समिति का अर्थ उस समिति से है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप बनायी गयी है। 
4.2 समाचार – पत्र से आशाय वही है जो प्रेस एण्ड रजिस्ट्रेशन बुक एक्ट-1868 में प्रविधानित है। 
4.3 समाचार - मीडिया में समाचार-पत्र वायर और नान वायर समाचार एजेंसी न्यूज फीचर एजेंसी, इलेक्ट्रानिक मीडिया, इलेक्ट्रानिक मीडिया एजेंसी, जो जनहित में समाचारों और आलेखों का प्रकाशन / प्रसारण करती है, शामिल है। 
4.4 दैनिक समाचार पत्र का आशय वही है जो पी0आर0बी0 एक्ट में परिभाषित है और इसका प्रकाशन कम से कम सप्ताह में पांच दिन होना आवश्यक है। 
4.5 साप्ताहिक और पाक्षिक समाचार पत्र क्रमशः एक वर्ष में कम से कम 45 तथा 22 अंको का प्रकाशन करेंगा। 
4.6 सूचना निदेशक से आशय उस अधिकारी से है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त किया गया है । 
4.7 वर्किंग जर्नलिस्ट से अर्थ वही है जो वर्किग जर्नलिस्ट एण्ड अदर इम्पांलइज कंडीशन आफ सर्विस एण्ड मिसलेनियंस प्राविजन एक्ट-1995 में परिभाषित है। 
4.8 मान्यता से आशय उस अधिकार से है, जो मीडिया प्रतिनिधियों को राज्य सरकार से सूचना प्राप्त करने हेतु अधिकृत करता है। 
4.9 इलेक्ट्रानिक न्यूज मीडिया आर्गनाइजेशन (टेलीविजन या रेडियो) में टी0वी0/रेडियो न्यूज प्रोग्राम प्रोडक्शन यूनिट तथा टी0वी0/ रेडियों न्यूज एजेंसी शामिल होंगें।

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